थाना जैजैपुर में 34(2)आबकारी एक्ट की 2 अलग अलग कार्यवाही, 10 लीटर कचची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी गिरफतार
जिला ब्यूरो सक्ती_ महेन्द्र कर्ष
सक्ती : मामले का विवरण इस प्रकार है कि नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा महोदया द्वारा समीक्षा मिटिंग के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर , उप पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति अंजली गुप्ता सक्ती के मार्गदशन पर दिनांक 15.03.24 को टीम बनाकर जुर्म जरायम पतासाजी एव माइनर एक्ट कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुये थे कि मुखबीर के सुचना मिला की ग्राम धनुवार पारा सलनी में कन्हैया खैरवार अपने घर के सामने मे अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है कि सूचना पर गवाह एवं हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां पर एक व्यक्ति अवैध रूप से एक 10 लीटर क्षमता वाली सफ़ेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन मैं भरा 10 लीटर हाथ भट्टी से बना कच्ची महुआ शराब रखा हुआ मिला जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम कन्हैया खैरवार पिता तघला खैरवार उम्र 65 साल साकिन धनुवार पारा सलनी थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग.) का होना बताया जिसके कब्जे से 10 लीटर क्षमता वाली सफ़ेद रंग की जरिकेन मे 10 लीटर हाथ भटठी से बनी कच्ची महुआ शराब भरी हुई किमती 1000 रूपये का मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष के आरोपी कन्हैया खैरवार के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक ललित चंद्रा ,प्रआर. 303 श्रीकांत सेंगर आर. 194 दिनेश पटेल, म. आर.226 धर्मीन सिदार का योगदान रहा ।